रायगढ़। पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया ग्रुप एडमिन्स को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने कहा है कि यदि किसी ग्रुप में गाली-गलौज, अफवाह, आपत्तिजनक या भेदभावपूर्ण पोस्ट की जाती है और एडमिन उसे नहीं रोकता, तो यह आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।
एडमिन्स को सलाह दी गई है कि वे ग्रुप को “Only Admins Can Send Messages” मोड पर रखें और किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट को तुरंत डिलीट कर भेजने वाले को ग्रुप से हटाएं। पुलिस ने अपील की है कि सोशल मीडिया को संवाद और जागरूकता का माध्यम बनाएं, नफरत और अपमान का नहीं।
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