Medicine news/ सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है. नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 37 जरूरी दवाओं की कीमतें 10 से 15 फीसदी तक कम कर दी हैं. इनमें पेरासिटामोल, एटोरवास्टेटिन और एमोक्सिसिलिन जैसी दवाएं शामिल हैं, जो दिल, डायबिटीज और इंफेक्शन से जुड़ी बीमारियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं.
यह फैसला शनिवार को केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO), 2013 के तहत किया है. नई कीमतें 35 अलग-अलग फॉर्मूलेशंस पर लागू होंगी, जिन्हें देश की बड़ी दवा कंपनियां तैयार करती हैं और बाज़ार में बेचती हैं.
सरकार ने जिन दवाओं के रेट कम किए हैं, वो ज्यादातर उन बीमारियों में दी जाती हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं—जैसे इन्फेक्शन, दिल की बीमारी, सूजन, डायबिटीज और विटामिन की कमी. कुल 35 दवाओं या दवा के फॉर्मूलों पर ये नई कीमतें लागू होंगी. इनमें Paracetamol, Atorvastatin, Amoxycillin, Metformin जैसी आम और असरदार दवाएं शामिल हैं. कुछ नई कॉम्बिनेशन वाली दवाएं भी इस लिस्ट में हैं.
कौन-कौन सी दवाएं हुईं सस्ती?
अब दर्द और सूजन के लिए दी जाने वाली Aceclofenac + Paracetamol + Trypsin Chymotrypsin टैबलेट की कीमत Dr Reddys की ₹13 और Cadila की ₹15.01 तय हुई है. वहीं, हार्ट पेशेंट्स के लिए जरूरी Atorvastatin 40mg + Clopidogrel 75mg की गोली अब सिर्फ ₹25.61 में मिलेगी.
बच्चों को दी जाने वाली Cefixime + Paracetamol सिरप और विटामिन D ड्रॉप्स (Cholecalciferol) की भी नई दरें तय कर दी गई हैं. Diclofenac इंजेक्शन अब ₹31.77 प्रति मिली में मिलेगा.
डायबिटीज के मरीजों को दी जाने वाली कॉम्बिनेशन दवाएं जैसे Empagliflozin, Sitagliptin और Metformin अब ₹16.50 में मिलेंगी. इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए Atorvastatin-Ezetimibe और अस्थमा-एलर्जी में काम आने वाली Bilastine-Montelukast टैबलेट भी अब कम कीमत पर उपलब्ध होंगी.
रिटेलर्स को अब सख्ती से मानने होंगे नए नियम
NPPA ने साफ कहा है कि जिन दवाओं की नई कीमत तय हुई है, वो GST के बिना हैं. अगर किसी दवा पर टैक्स लगेगा, तो उसे अलग से जोड़ा जाएगा. सभी दवा कंपनियों को अपनी नई कीमतें IPDMS पोर्टल पर Form-V के ज़रिए अपलोड करनी होंगी और इसकी कॉपी NPPA और राज्य के दवा विभाग को भी भेजनी होगी.
दुकानदारों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी अब अपनी दुकान पर नई कीमतों की लिस्ट साफ-साफ लगानी होगी, ताकि मरीजों और ग्राहकों को कोई कन्फ्यूजन न हो. ये नियम DPCO 2013 की धारा 24 के तहत जरूरी है.
अब पुराने रेट नहीं चलेंगे, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पुराने रेट मान्य नहीं हैं. जो नई कीमतें तय हुई हैं, उन्हीं के हिसाब से दवाएं बिकेंगी. अगर कोई कंपनी या दुकानदार ज्यादा पैसे वसूलता है, तो उस पर DPCO और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कार्रवाई होगी.
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