जशपुर :- जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को कमी लाने हेतु शराब सेवन, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट एवं माल वाहक में सवारी बैठना तेज रफ्तार, ओवरलोड ट्रक, दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही लगातार की जा रही है।
विदित हो कि जशपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से 01 जनवरी से 07 जून तक जिले में ट्रक, दो पहिया, एवं चार पहिया वाहन चलने वाले वाहन वाहन चालकों के द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर की गई कार्यवाही निम्नानुसार है।
नशे की हालत में वाहन चलाने के कुल 182 प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदंड 15,20,000 /-, बिना हेलमेट धारण कर वाहन चालक के विरुद्ध 530 प्रकरण समंन शुल्क 955700, बिना सीट बेल्ट धारण किए गए वहां चालक पर 344 प्रकरण 174400, नियम तोड़ने के विरुद्ध 14 प्रकरण संमन शुल्क 4700, तेज रफ्तार वाहन चलाने के 29 प्रकरण में संमन शुल्क 33000, माल वाहक वाहक में सवारी बैठाने के विरुद्ध 35 प्रकरण समंन शुल्क 18900, ओवर लोडिंग चलने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध 03 प्रकरण संमन शुल्क 43000, नो पार्किंग पर वाहन खड़ा करने के विरुद्ध 199 प्रकरण संमन शुल्क 59700, अन्य प्रकरण 7039 प्रकरण 1117000 समन शुल्क वसूल किया गया है।
इस प्रकार कुल 8367 प्रकरण में रकम 3158600 वसूल किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश में दिनांक 08.06.2025 दिन रविवार को जिले में महाअभियान चलाकर शराब सेवन, बिना हेलमेट वाहन चलाना, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना, मालवाहक वाहनों में यात्री परिवहन करना, तेज रफ्तार से वाहन चलाना, नो पार्किंग पर वाहन खड़ा करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध एमवी एक्ट के तहत कुल प्रकरण 767 संमन शुल्क ₹ 3,07900 वसूल किया गया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह द्वारा आम जन से अपील किया गया है कि रास्ते मे कार चलाते समय निश्चित रूप से सीट बेल्ट एवं हेलमेट का प्रयोग करें, स्वंय एवं दूसरों को भी सुरक्षित रखें।
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