रायगढ़/खाद एवं औषधि प्रशासन नया रायपुर अटल नगर के निर्देशानुसार जिला रायगढ़ में औषधि निरीक्षकों की टीम द्वारा बिना औषधि अनुज्ञप्ति के क्रीम विक्रय करने के प्रकरण में कार्यवाही की गई।
सहायक औषधि नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन रायगढ़ के मार्गदर्शन में गठित टीम ने 21 जुलाई 2025 को फार्म रोज लाइट (मनिहारी जनरल दुकान) पुरानी हरदी बाजार रायगढ़ में आवश्यक जांच की थी ! जांच के दौरान दुकान के प्रोपराइटर सतीश अंबुबानी एवं संचालक राजकुमार अंबुबानी द्वारा बिना औषधि अनुज्ञप्ति के panderm प्लस प्लस क्रीम विक्रय किया जाना पाया गया।
साथ ही संदेह के आधार पर उक्त क्रम एवं अन्य औषधीय की जपती की गई क्रीम की प्रकृति एवं संदेश पद स्थिति को देखते हुए टीम द्वारा नमूने संकलित कर राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजे गए थे।प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट में नमूने नकली पाए जाने की पुष्टि हुई, प्राप्त प्रमाण के आधार पर औषधि नियंत्रक विभाग ने औषधि एवं प्रसारण सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया । उसके पश्चात अभियुक्त राजकुमार अंबुबानी को 6 नंबर 2025 को गिरफ्तार का न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश रायगढ़ में उन्हें 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा । इस कार्रवाई का नेतृत्व औषधि निरीक्षक अमित कुमार राठौर एवं उनकी टीम द्वारा किया गया।
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