बिलासपुर। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों की बदहाली पर मुख्य सचिव को नया शपथ पत्र देने के निर्देश दिए हैं. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डीबी में हुई. मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी. हाईकोर्ट ने यह आदेश कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट के बाद दिया है. कोर्ट कमिश्नरों ने बिलासपुर और रायगढ़ जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था में गंभीर खामियां पाई हैं.
दरअसल, आंगनबाड़ियों में अव्यवस्था, मध्यान्ह भोजन में लापरवाही को लेकर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2025 को कोर्ट कमिश्नर अमियकांत तिवारी और ईशान वर्मा को बिलासपुर और रायगढ़ जिलों के आंगनबाड़ियों के निरीक्षण के निर्देश दिए थे. दोनों ने निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की.रिपोर्ट के अनुसार, मंगला में बच्चों का भोजन खराब मिलने पर बताया गया था कि काम पहले के समूह कल्याणी स्व सहायता समूह से लेकर पहल स्वयं सेवी संस्थान को दिया गया है. लेकिन निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सेंट्रल किचन में खाना बनने के बावजूद बच्चों को खाना परोसने का काम अभी भी कल्याणी स्व सहायता समूह के ही पुराने कर्मचारी कर रहे थे.
इसके अलावा रायगढ़ के आंगनबाड़ियों में बड़ी अव्यवस्था की ओर हाई कोर्ट का ध्यान दिलाया गया. सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए नया शपथ पत्र देने कहा है.
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