रायगढ़। स्थानीय गोमती फ्यूल्स पेट्रोल पंप में लूट की नीयत से घुसकर पंप संचालक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी अस्मित नाग को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि यह मामला थाना घरघोड़ा के अपराध क्रमांक 106/2024 से संबंधित है। घटना 28 अप्रैल 2024 की रात लगभग 11 से 12 बजे के बीच की है। उस समय कसैया स्थित गोमती फ्यूल्स पेट्रोल पंप के कार्यालय में कर्मचारी राजकुमार यादव और उमेश यादव सो रहे थे, जबकि पंप संचालक खीरू राय कार्यालय में कंप्यूटर पर कार्य कर रहे थे।
इसी दौरान आरोपी अस्मित नाग चुपके से कार्यालय के भीतर पहुंचा और वहां रखे नकदी के बैग को उठाकर बाहर जाने लगा। खीरू राय की नजर उस पर पड़ गई और उन्होंने आरोपी को रोकते हुए बैग छीनने का प्रयास किया। इस पर आरोपी ने अपने पास रखे चाकू से खीरू राय के पेट पर लगातार दो वार कर दिए। हमले में खीरू राय गंभीर रूप से घायल हो गए और आरोपी मौके से फरार हो गया।
घटना के बाद शोर-शराबा सुनकर कर्मचारी एवं आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल खीरू राय को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रायगढ़ रेफर किया गया था।
प्रार्थी राजकुमार यादव की सूचना पर तत्कालीन उप निरीक्षक करमू साय पैंकरा ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और आरोपी की तलाश शुरू की। पूछताछ के दौरान आरोपी अस्मित नाग ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य, चिकित्सकीय रिपोर्ट तथा दोनों पक्षों की दलीलों का गहन परीक्षण किया। सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया।
सुनवाई पूर्ण होने के बाद अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने आरोपी अस्मित नाग को भारतीय दंड संहिता की धारा 458 (रात्रि में घर में घुसपैठ), धारा 394 (लूट के दौरान चोट पहुंचाना) एवं धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत दोषसिद्ध घोषित किया। न्यायालय ने प्रत्येक धारा में 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1,000-1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामले में राज्य शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने प्रभावी पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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