रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में “छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र्य अधिनियम-2026” को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इसकी अधिसूचना असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर दी है। गृह (सी) विभाग द्वारा 10 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, यह अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पूरे छत्तीसगढ़ में प्रभावी माना जाएगा।
राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा पहले जारी अधिसूचना के आधार पर इस अधिनियम को आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया गया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि राज्य शासन द्वारा पारित “छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र्य अधिनियम-2026” अब पूरे प्रदेश में लागू होगा।
सरकार का कहना है कि इस अधिनियम का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को बल, प्रलोभन, कपट या अन्य अनुचित माध्यमों से धर्म परिवर्तन कराने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाना तथा धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है। सरकार के अनुसार यह कानून संविधान के अनुरूप नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
वहीं, इस अधिनियम को लेकर विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। कुछ संगठनों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक कदम बताया है, जबकि कुछ ने इसके संभावित प्रभावों और क्रियान्वयन को लेकर सवाल भी उठाए हैं। आने वाले दिनों में इस कानून के विभिन्न प्रावधानों और उनके व्यावहारिक प्रभावों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि कानून लागू होने के बाद प्रशासनिक स्तर पर इसके नियमों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना बड़ी जिम्मेदारी होगी। साथ ही नागरिकों को भी इस अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी होना आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया या विवाद की स्थिति में सही जानकारी उपलब्ध हो सके।
राज्य सरकार की ओर से जारी राजपत्र अधिसूचना के साथ ही छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र्य अधिनियम-2026 अब विधिक रूप से प्रभावी हो गया है। हालांकि, इस कानून के विस्तृत प्रावधानों और नियमों को समझने के लिए अधिनियम के मूल पाठ का अध्ययन करना आवश्यक होगा।
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