छत्तीसगढ़ के आम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. जहां प्रदेश के अंदर जमीन, मकान या दुकान की रजिस्ट्री कराना पहले के मुकाबले काफी सस्ता हो जाएगा. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन ‘छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2026’ पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया है. इस फैसले से आम लोगों को संपत्ति की रजिस्ट्री कराते समय लगने वाला 12 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा. जिससे स्टाम्प शुल्क का बोझ कम होगा
दरअसल, यह 12 फीसदी का अतिरिक्त टैक्स पिछली कांग्रेस सरकार ने ‘राजीव गांधी मितान क्लब योजना’ के संचालन के लिए लगाया था. अब वह योजना बंद हो चुकी है, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इस टैक्स को भी खत्म करने का निर्णय लिया है. सदन में चर्चा के दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पुरानी योजना की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग भी की. वित्त मंत्री ने स्पष्ट कहा कि जनता से उन योजनाओं के लिए पैसा वसूलना गलत है जो अब अस्तित्व में ही नहीं हैं या जिनका कोई लाभ नहीं.
घर खरीदना और आसान
सरकार के इस कदम से छत्तीसगढ़ की लगभग तीन करोड़ जनता को सीधा फायदा पहुंचने वाला है. आंकड़ों की बात करें तो इस फैसले से प्रदेश के मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों की जेब में हर साल लगभग 147 से 150 करोड़ रुपये बचेंगे. पहले जो पैसा टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में जाता था, वह अब सीधे आम आदमी की बचत बनेगा. रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े जानकारों का मानना है कि इस कटौती के बाद अब प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री में तेजी आएगी और मध्यम वर्ग के लिए अपना घर खरीदना आसान होगा.
रजिस्ट्री की प्रक्रिया सस्ती
CG Cess Amendment Bill 2026रजिस्ट्री के नियमों में हुए इस बड़े बदलाव को राज्य के विकास और जनता की राहत से जोड़कर देखा जा रहा है. अब जमीन या मकान की रजिस्ट्री की प्रक्रिया न केवल सस्ती होगी, बल्कि आम आदमी को फालतू के वित्तीय बोझ से भी मुक्ति मिलेगी. विधानसभा में इस बिल के पास होने के बाद अब प्रदेश भर में संपत्ति पंजीयन की नई दरें लागू होने का रास्ता साफ हो गया है. अगर आप भी अपना घर या प्लॉट खरीदने की सोच रहे थे, तो सरकार का यह फैसला आपके लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है.
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