रायगढ़ | 26 जून 2026 जिले में सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है। अब सार्वजनिक सड़कों, सीमेंट रोड और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लोहे के रिंग अथवा दोहरे पिंजरे लगे ट्रैक्टरों का संचालन करने वालों पर सख्ती की जाएगी। नियम तोड़ने पर चालान, वाहन जब्ती और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन के निर्देश पर संबंधित विभागों को विशेष जांच अभियान चलाने कहा गया है। उड़नदस्ता दल जिले के अलग-अलग मार्गों पर नियमित जांच करेगा और नियमों का उल्लंघन मिलने पर मौके पर कार्रवाई की जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी के अनुसार ट्रैक्टरों में लगाए जाने वाले लोहे के रिंग और दोहरे पिंजरे केवल खेतों में कृषि कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन्हें हटाए बिना सड़कों पर ट्रैक्टर चलाना नियमों के विरुद्ध है। इससे सड़कों को नुकसान पहुंचता है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है।
कृषकों के लिए प्रशासन की अपील:
खेती का कार्य पूरा होने के बाद ट्रैक्टर के पहियों से लोहे के रिंग और दोहरे पिंजरे हटाकर ही सार्वजनिक सड़कों पर संचालन करें। सड़कों पर केवल रबर टायर वाले ट्रैक्टर का उपयोग करें।
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