रायगढ़ | गुप्त खबर न्यूज़
रायगढ़ जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा असामाजिक एवं आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी ने 25 जुलाई 2026 को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163(2) के तहत जारी इस आदेश के अनुसार अब जिले में कोई भी भवन स्वामी, उद्योग, व्यवसायिक प्रतिष्ठान या संस्थान पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना अपना मकान, कमरा, भवन अथवा परिसर किराये पर नहीं दे सकेगा।
मौजूदा किरायेदारों की जानकारी भी देना होगी अनिवार्य
आदेश के अनुसार वर्तमान में रह रहे सभी किरायेदारों का संपूर्ण विवरण भी संबंधित थाना प्रभारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा। इसमें किरायेदार का नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र का विवरण तथा अन्य आवश्यक जानकारी शामिल रहेगी। बिना वैध एवं प्रामाणिक पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को किराये पर आवास उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
आपराधिक गतिविधियों पर लगेगी रोक
प्रशासन ने आदेश में स्पष्ट किया है कि कई बार असामाजिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अपनी पहचान छिपाकर शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में किराये के मकानों में निवास करते हैं, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए किरायेदारों एवं घरेलू सहायकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया गया है।
उद्योग और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा आदेश
यह आदेश केवल आवासीय भवनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिले के सभी उद्योगों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों तथा अन्य किरायेदारी व्यवस्था वाले परिसरों पर भी समान रूप से लागू होगा। संबंधित संचालकों को अपने कर्मचारियों एवं किरायेदारों का सत्यापन सुनिश्चित करना होगा।
संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत दें सूचना
यदि किसी किरायेदार अथवा उसके यहां आने-जाने वाले व्यक्ति की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होती हैं तो उसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना या चौकी को देना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग की अपील की है।
उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लाउडस्पीकर, समाचार पत्र, सूचना पटल, पुलिस थानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सूचना प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
एसएसपी शशि मोहन सिंह की अपील
रायगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह ने जिले के सभी भवन स्वामियों, उद्योग संचालकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा—
“सुरक्षित समाज के निर्माण में नागरिकों की सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भवन स्वामी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं उद्योग संचालक अपने किरायेदारों और कर्मचारियों का समय पर पुलिस सत्यापन कराएं। यह केवल कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि अपराधों की रोकथाम और जिले की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सामूहिक जिम्मेदारी है।”
प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन से अपराधों पर अंकुश लगाने, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने तथा जिले में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।
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